विभागीय परीक्षाओं में राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश, संवैधानिक उपबंध, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967, राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987, राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम, राजभाषा संबंधी विभिन्न पुरस्कार योजनाओं सहित राजभाषा से संबंधित अन्य विविध विषयों पर आधारित प्रश्न ।
(क) | राजभाषा नीति से प्रश्न - |
प्रश्न 1 | भारत सरकार की राजभाषा नीति का मुख्य आधार क्या है ? |
उत्तर | भारत सरकार की राजभाषा नीति का मुख्य आधार प्रेरणा एवं प्रोत्साहन है । |
प्र.2 | राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश क्या हैं ? |
उत्तर | राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत उल्लेखित प्रलेखों को द्विभाषी रूप में जारी करने तथा इसके उल्लंघन के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराने के निदेश शामिल हैं। अन्य निदेश यह है कि भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र को छोड़कर शेष विषयों के प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी में देने की छूट,प्रश्न पत्र अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराने, साक्षात्कार में भी हिंदी माध्यम की अनिवार्य रूप से उपलब्धता,सभी प्रकार की वैज्ञानिक/तकनीकी संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं आदि में राजभाषा हिंदी में शोध पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने, ''क'' ''ख'' क्षेत्रों के प्रशिक्षण संस्थानों में सामान्यत: हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देने तथा ''ग' क्षेत्र में हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रशिक्षण देने/ सामग्री तैयार कर परीक्षार्थियों की मांग के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध कराने, निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हिंदी टंकक, हिंदी आशुलिपिक के पद भरने, नियम, कोड, मैनुअल, मानक फार्म इत्यादि का अनुवाद कराने के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो भेजे जाने, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संवैधानिक दायित्वों का अनुपालन करते हुए सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करने, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार,राजभाषा हिंदी संबंधी कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में बैठने के लिए अच्छा और समुचित स्थान उपलब्ध कराने,विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कर्मचारियों को नामित/भारमुक्त करने,हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने, हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन करने,कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख की नराकास की प्रमुख बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थिति तथा कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधान द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक बैठक की कार्यसूची में राजभाषा हिंदी को एक स्थायी मद के रूप में शामिल कर विस्तृत रूप से चर्चा करना शामिल है । |
(ख) |
संवैधानिक उपबंधों से प्रश्न - |
प्रश्न 3 | भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंध (Provision) किस भाग में उपलब्ध हैं ? |
उत्तर | भारतीय संविधान के भाग - 5 ,भाग -6 और भाग - 17 में उपलब्ध हैं । |
प्र. 4 | संविधान के भाग- 5 अनुच्छेद (Article) 120 (1) में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में क्या उपबंध हैं ? |
उत्तर | संविधान के भाग- 5 अनुच्छेद 120(1) में यह उपबंध है कि भाग-17 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा :
परन्तु यथास्थिति राज्य सभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा । (2) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसा प्रभावी होगा मानो कि '' या अंग्रेजी में'' ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिये गये हैं । |
प्र.5 | भारतीय संविधान के भाग-6 अनुच्छेद (Article) 210 (1) में विधान मंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में क्या उपबंध है ? |
उत्तर | संविधान के भाग-6 अनुच्छेद 210
(1) में यह उपबंध है कि भाग-17 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधान मंडल में कार्य, राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा : परन्तु यथास्थिति विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। (यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है) (2) जब तक राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसा प्रभावी होगा मानो कि ''या अंग्रेजी में'' ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिये गये हों : ''परन्तु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के राज्य विधान मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो कि उसमे आने वाले ''पंद्रह वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''पच्चीस वर्ष'' शब्द रख दिये गये हों ।'' |
प्र.6 | भारतीय संविधान के भाग-17 के अंतर्गत राजभाषा संबंधी कितने अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान उपलब्ध हैं ? उन अनुच्छेदों का संक्षिप्त में उल्लेख करें। |
उत्तर | भारतीय संविधान के भाग -17 के अंतर्गत राजभाषा संबंधी कुल 09 अनुच्छेद हैं यथा - अनुच्छेद 343: संघ की राजभाषा के संबंध में, अनुच्छेद 344-राजभाषा आयोग और संसदीय समिति के संबंध में, अनुच्देद-345-राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के संबंध में, अनुच्छेद-346- एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा, अनुच्छेद-347-किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध,अनुच्छेद: 348-उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों आदि की भाषा के संबंध में,अनुच्छेद: 349-भाषा संबंधी कुछ विधियों को अधिनियमित करने के विशेष प्रक्रिया के संबंध में, अनुच्छेद:350- व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन की भाषाओं के संबंध में तथा अनुच्छेद: 351- में हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश के संबंध में प्रावधान है । |
(ग) | राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 से प्रश्न- |
प्रश्न.7 | राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना ? |
उत्तर | राजभाषा अधिनियम 1963 में बना । |
प्र.8 | राजभाषा अधिनियम किस वर्ष संशोधित किया गया ? |
उत्तर | राजभाषा अधिनियम 1967 में संशोधित किया गया । |
प्र.9 | राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 कब प्रभावी हुई । |
उत्तर | राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3, 26 जनवरी 1965 को प्रभावी हुई । |
प्र.10 | राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3 (1) में क्या प्रावधान है ? |
उत्तर | इस धारा में संविधान के प्रांरभ से पंद्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही:
(क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक प्रयोग में लायी जाती थी , तथा (ख) ससंद में कार्य के संव्यवहार के लिए प्रयोग में लायी जाती रह सकेगी,
परन्तु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लायी जाएगी । परन्तु यह और कि जहां किसी ऐसे राज्य के जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, के बीच पत्रादि के प्रयोजनो के लिए हिंदी को प्रयोग में लाया जाता है, वहां हिंदी में ऐसे पत्रादि के साथ-साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा । परन्तु यह और भी कि इस उप धारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा, कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ या किसी ऐसे राज्य के साथ, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, संघ या किसी अन्य राज्य के साथ उसकी सहमति से, पत्रादि के प्रयोजनो के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा । |
प्र.11 | राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3(2) में क्या प्रावधान है ? |
उत्तर | इस धारा में यह प्रावधान है कि उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा -
(1) केंद्र सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच, (2) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केंदीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के बीच, (3) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के और अन्य किसी निगम या कंपनी या कार्यालय के बीच, प्रयोग में लायी जाती है, वहां उस तारीख तक जब तक पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय का निगम या कंपनी का कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद, यथास्थिति, अंग्रेजी भाषा या हिंदी में भी दिया जाएगा । |
प्र.12 | राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3(3) में क्या प्रावधान है ? |
उत्तर | इस धारा के अंतर्गत उप धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही :-
(1) संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केंद्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किये जाते हैं । (2) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज-पत्रों के लिए, (3) केंद्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा-प्ररूपों के लिए, प्रयोग में लायी जाएगी । |
प्र.13 | राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3(3) के अंतर्गत ऐसे कौन-कौन से प्रलेख केंद्र सरकार /उसके किसी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय इत्यादि द्वारा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में निकालना अनिवार्य है? |
उत्तर | इस धारा के अंतर्गत 1.सामान्य आदेश 2.संकल्प 3.नियम 4.प्रेस विज्ञप्ति 5.अधिसूचना 6. प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट 7. सूचना 8. निविदा प्रारूप 9. संविदा 10. करार 11.अनुज्ञप्ति 12.अनुज्ञापत्र 13.संसद में प्रस्तुति हेतु प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट एवं 14.संसद में प्रस्तुति हेतु शासकीय कागजात को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में निकालना अनिवार्य है । |
प्र.14 | राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की कौन-सी दो धाराओं के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य मे लागू नहीं होती ? |
उत्तर | धारा 6 और 7 |
(घ) | राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 से प्रश्न- |
प्र. 15 | राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों की क्या परिभाषा दी गई है? |
उत्तर | केंद्रीय सरकार के कार्यालय से तात्पर्य- (1) केंद्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय, (2) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय और (3) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में, या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कंपनी का कोई कार्यालय । |
प्र.16 | राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के अनुसार केंद्रीय सरकार के कर्मचारी से क्या अभिप्रेत है? |
उत्तर | केंद्रीय सरकार के कर्मचारी से केंद्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित व्यक्ति अभिप्रेत है । |
प्र.17 | राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के अनुसार अधिसूचित कार्यालय से क्या अभिप्रेत है ? |
उत्तर | अधिसूचित कार्यालय से नियम 10 के उप नियम 4 के अधीन अधिसूचित कार्यालय अभिप्रेत है । |
प्र.18 | राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के अनुसार क्षेत्र ''क'' के अंतर्गत कौन-कौन से राज्य, संघ राज्य शामिल हैं ? |
उत्तर | ''क'' क्षेत्र के अंतर्गत- बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र आते हैं । |
प्र.19 | राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के अनुसार क्षेत्र ''ख'' के अंतर्गत कौन-कौन से राज्य, संघ राज्य शामिल हैं ? |
उत्तर | '' ख'' क्षेत्र के अंतर्गत - गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य आते हैं । राजभाषा नियम में संशोधन पश्चात दमण और दीव एवं दादरा तथा नगर हवेली को इस क्षेत्र में शामिल किया गया है। |
प्र.20 | राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के अनुसार क्षेत्र ''ग'' के अंतर्गत कौन-कौन से राज्य, संघ राज्य शामिल हैं ? |
उत्तर | ''ग'' क्षेत्र के अतंर्गत - ''क'' और ''ख'' क्षेत्र में शामिल राज्यों एवं संघ राज्यों को छोड़कर अन्य राज्य एवं संघ क्षेत्र आते हैं । |
प्र.21 | राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के अंतर्गत शामिल ''क'' ''ख'' एवं ''ग'' क्षेत्रों के दो-दो राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के नाम बतायें । |
उत्तर | (1) ''क'' क्षेत्र में - बिहार, हरियाणा (2)''ख'' क्षेत्र में - गुजरात, महाराष्ट्र तथा (3) ''ग'' क्षेत्र में- पश्चिम बंगाल, केरल आते हैं । |
प्र.22 | राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के नियम 3 में राज्यों आदि और केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि के संबंध में क्या प्रावधान है ? |
उत्तर | (1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से - 'क' क्षेत्र में स्थित राज्य या संघ राज्य के कार्यालयों या व्यक्ति के साथ पत्राचार असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे । यदि कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उसके साथ उसका हिंदी अनुवाद भेजा जायेगा।
(2) (क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से- 'ख' क्षेत्र में स्थित राज्य या संघ राज्य के कार्यालय या व्यक्ति के साथ पत्राचार मामूली तौर पर हिंदी में होंगे। यदि कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उसके साथ उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिंदी मे भेजा जाए और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जायेंगे। (ख) 'ख' क्षेत्र के किसी राज्य या संघ क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं। (3) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से 'ग' क्षेत्र में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे । (4) उप नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्र ''ग'' में केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र ''क'' या ''ख'' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं । |
प्र.23 | राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के नियम 4 में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि के संबंध में क्या प्रावधान है ? |
उत्तर | (क) केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग
के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। (ख) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और 'क' क्षेत्र में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी में होंगे । यह पत्राचार कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों के अनुपात में होंगे। (ग) 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच जो खण्ड 'क' और खण्ड 'ख' में विर्निदिष्ट कार्यालयों से भिन्न हैं। अर्थात राज्य या संघ सरकार का व्यक्ति के साथ पत्राचार हिंदी में होंगे । (घ) 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकतें हैं। (ड) 'ख' क्षेत्र या 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। परन्तु जहां ऐसे पत्रादि :-
(1) जहां 'क' या 'ख' क्षेत्र के किसी कार्यालय को संबोधित है, वहां यदि आवश्यक हो तो, उसका दूसरी भाषा में अनुवाद, पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर (कार्यालय पर) किया जाएगा। (2) जहां 'ग' क्षेत्र में किसी कार्यालय को संबोधित है वहॉ, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद उसके साथ भेजा जाएगा । परन्तु जहां कोई पत्र अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है वहॉ दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। |
प्र.24 | राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के नियम 5 में हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर देने का क्या उल्लेख है ? |
उत्तर | नियम 3 एवं नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार कार्यालय से हिंदी में दिये जाएंगे । |
प्र.25 | राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के नियम 7 के अनुसार कोई केंद्रीय कर्मचारी अपना आवेदन, अभ्यावेदन, अपील किस भाषा में कर सकता है ? |
उत्तर | (1) कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी यो अंग्रेजी में कर सकता है।
(2) यदि कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में किया गया हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किये गये हों तो उसका उत्तर हिंदी में दिया जायेगा । (3) यदि कोई कर्मचारी चाहता है कि सेवा संबंधी कोई आदेश या सूचना जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना है, वह हिंदी या अंग्रेजी में होना चाहिए तो उसे विलंब किये बगैर उसी भाषा में दी जाएगी । |
प्र.26 | राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के नियम 8 में नोटिंग या कार्यवृत के संबंध में क्या प्रावधान है ? |
उत्तर | (1) कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या मसौदा हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे ।
(2) केन्द्रीय सरकार का कोई कर्मचारी, जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है अन्यथा नहीं । (3) यदि वह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा । (4) उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालय को विनिर्दिष्ट कर सकती है। जहॉ ऐसे कर्मचारियों द्वारा जिन्हें हिंदी प्रवीणता है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाए, केवल हिंदी में प्रयोग किया जाएगा। |
प्र.27 | राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के नियम 9 के अनुसार हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी किसे समझा जाता है ? |
उत्तर | हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी उसे समझा जाएगा यदि किसी कर्मचारी ने –
(क) मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे कोई उच्चतर परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है या- (ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था । या (ग) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है, तो उसे समझा जाएगा कि वह प्रवीण है। |
प्र.28 | राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के नियम 10 के अनुसार हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी किसे समझा जाता है ? |
उत्तर | हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी उन्हें समझा जाएगा यदि किसी कर्मचारी ने,
(1) मैट्रिक या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी के साथ उत्तीर्ण कर ली है या (2) केन्द्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या (3) केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या (4) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। |
प्र.29 | राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के नियम 11 में राजभाषा प्रयोग के बारे में क्या प्रावधान है? |
उत्तर | इस नियम में राजभाषा प्रयोग के बारे में निम्न प्रावधान है –
(1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से संबंधित सभी मैन्युअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में यथा स्थिति मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा । (2) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरो के प्रारूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। (3) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नाम पट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी। परन्तु केन्द्रीय सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्ही उपबंधों से छूट दे सकती है। |
प्र.30 | राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व किस पर होता है ? |
उत्तर | केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि अधिनियम और नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन करवाएं । |
(ड़) | राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम से प्रश्न - |
प्र.31 | राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है ? |
उत्तर | प्रति वर्ष भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है । |
प्र.32 | राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस प्रयोजन से जारी किया जाता है ? |
उत्तर | राजभाषा हिंदी के प्रसार और विकास की गति बढ़ाने के लिए तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों में इसके प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। |
प्र.33 | वार्षिक कार्यक्रम 2014 -15 के अनुसार ''क'' क्षेत्र स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय से ''क'' ''ख'' एवं ''ग'' क्षेत्रों के लिए मूल पत्राचार करने के लिए कितने प्रतिशत का लक्ष्य है ? |
उत्तर | ''क'' क्षेत्र के लिए 100%, ''ख'' क्षेत्र के लिए 100% तथा ''ग'' क्षेत्र के लिए 65% मूल पत्राचार करने का लक्ष्य है । |
प्र.34 | वार्षिक कार्यक्रम 2014 -15 के अनुसार ''ख'' क्षेत्र स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय से ''क'' ''ख'' एवं ''ग'' क्षेत्रों के लिए मूल पत्राचार करने के लिए क्रमश: कितने प्रतिशत का लक्ष्य है ? |
उत्तर | ''क'' क्षेत्र के लिए 90%, ''ख'' क्षेत्र के लिए 90% तथा ''ग'' क्षेत्र के लिए 55% मूल पत्राचार करने का लक्ष्य है । |
प्र.35 | वार्षिक कार्यक्रम 2014 -15 के अनुसार ''ग'' क्षेत्र स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय से ''क'' ''ख'' एवं ''ग'' क्षेत्रों के लिए मूल पत्राचार करने के लिए क्रमश: कितने प्रतिशत का लक्ष्य है ? |
उत्तर | ''क'' क्षेत्र के लिए 55%, ''ख'' क्षेत्र के लिए 55% तथा ''ग'' क्षेत्र के लिए 55% मूल पत्राचार करने का लक्ष्य है। |
प्र.36 | हिंदी में टिप्पण (नोटिंग) लिखने के लिए तीनों क्षेत्रों अर्थात ''क'' ''ख'' एवं ''ग'' क्षेत्रों के लिए कितना प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? |
उत्तर | हिंदी में टिप्पण (नोटिंग) लिखने के लिए ''क'' क्षेत्र के लिए 75%,''ख'' क्षेत्र के लिए 50% तथा ''ग'' क्षेत्र के लिए 30% लक्ष्य निर्धारित किया गया है । |
प्र.37 | हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिये जाने के लिए तीनों क्षेत्रों अर्थात ''क'' ''ख'' एवं ''ग'' क्षेत्रों के लिए कितना प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? |
उत्तर | हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिये जाने के लिए तीनों क्षेत्रों के लिए 100% का लक्ष्य निर्धारित है ? |
प्र.38 | हिंदी में डिक्टेशन दिये जाने के लिए तीनों क्षेत्रों अर्थात ''क'' ''ख'' एवं ''ग'' क्षेत्रों के लिए कितना प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? |
उत्तर | हिंदी में डिक्टेशन दिये जाने के लिए तीनों क्षेत्रों के लिए क्रमश - 65%, 55% एवं 30% का लक्ष्य निर्धारित है ? |
प्र.39 | ''क'' ''ख'' एवं ''ग'' क्षेत्र में हिंदी टंकक एवं आशुलिपिक भर्ती के लिए कितने प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित है ? |
उत्तर | हिंदी टंकक, आशुलिपिक की भर्ती के लिए ''क'' क्षेत्र के लिए 80% ,''ख'' क्षेत्र के लिए 70% तथा ''ग'' क्षेत्र के लिए 40% भर्ती करने का लक्ष्य है । |
प्र.40 | मंत्रालय/विभागों/कार्यालयों द्वारा अपने मुख्यालय के बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण करने के लिए क्षेत्रवार कितना प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित है ? |
उत्तर | ''क'' ''ख'' एवं ''ग'' क्षेत्रों के लिए निरीक्षण का लक्ष्य न्यूनतम 25% है । |
(च) | राजभाषा प्रोत्साहन योजनाओं से प्रश्न- |
प्र.41 | सरकारी कामकाज मूलरूप से हिंदी में करने के लिए 20 हजार शब्द लेखन योजना के अंतर्गत कितने-कितने की राशि के कितने पुरस्कार दिये जाते हैं ? |
उत्तर | सरकारी कामकाज मूलरूप से हिंदी में करने के लिए 20 हजार शब्द लेखन योजना के अंतर्गत
(1) केंद्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संबद्ध कार्यालय के ''एक यूनिट'' के लिए स्वतंत्र रूप से - प्रथम पुरस्कार के रूप में 2000/- रूपये के (दो), द्वितीय पुरस्कार के रूप में 1200/- के (तीन) तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में 600/- के (पांच) पुरस्कार दिये जाते हैं । तथा (2) केंद्रीय सरकार के किसी विभाग के प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के ''एक यूनिट'' के लिए स्वतंत्र रूप से - प्रथम पुरस्कार के रूप में 1600/- रूपये के (दो), द्वितीय पुरस्कार के रूप में 800/- के (तीन) तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में 600/- के (पांच) पुरस्कार दिये जाते हैं । |
प्र.42 | केंद्रीय कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी परीक्षाएं संचालित होती हैं ? |
उत्तर | प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ । |
प्र.43 | प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षाएं किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवश्यक होता है ? |
उत्तर | जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है उन्हें उपर्युक्त परीक्षाओं में से उनके लिए निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है । |
प्र.44. | ''प्रबोध '' परीक्षा अच्छे अंकों से पास करने पर नकद पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि प्रदान की जाती है ? |
उत्तर | 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 1600/- रूपये, 60 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 800/- रूपये तथा 55 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 400/- रूपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है । |
प्र. 45 | ''प्रवीण'' परीक्षा अच्छे अंकों से पास करने पर नकद पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि प्रदान की जाती है ? |
उत्तर | 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 1800/- रूपये, 60 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 1200/- रूपये तथा 55 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 600/- रूपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है । |
प्र.46 | ''प्राज्ञ'' परीक्षा अच्छे अंकों से पास करने पर नकद पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि प्रदान की जाती है ? |
70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 2400/-रूपये, 60 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 1600/-रूपये तथा 55 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 800/-रूपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है । | |
प्र.47 | हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षा निजी प्रयत्नों से पास करने पर एकमुश्त पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि प्रदान की जाती है ? |
उत्तर | प्रबोध परीक्षा के लिए `. 1600/-,प्रवीण परीक्षा के लिए `.1500/- तथा प्राज्ञ परीक्षा के लिए ` 2400/- एकमुश्त पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाता है । |
प्र.48 | हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन - नकद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है ? |
उत्तर | 97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 2400/- रूपये, 95 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 1600/- रूपये तथा 90 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 800/- रूपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है । |
प्र.49 | हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन नकद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है ? |
उत्तर | 95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 2400/- रूपये, 92 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 1600/- रूपये तथा 88 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर 800/- रूपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है । |
प्र.50 | हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी टंकण तथा आशुलिपि की परीक्षा निजी प्रयत्नों से पास करने पर एकमुश्त पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि प्रदान की जाती है ? |
उत्तर | हिंदी टंकण परीक्षा हेतु ` 1600 /- तथा हिंदी आशुलिपि परीक्षा हेतु ` 3000/- । |
प्र.50 | तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए ''लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना'' के अंतर्गत पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है ? |
उत्तर | ''लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना'' के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के रूप में `.15000/- द्वितीय पुरस्कार के रूप में `.8000/- एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में `. 5000/- की राशि प्रदान की जाती है। |
प्र.51 | रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा एवं अभिरूचि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से “मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार” किस विधा के लिए एवं कितनी राशि का पुरस्कार प्रदान किया जाता है ? |
उत्तर | मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार “हिंदी काव्य/गजल संग्रह’’ के लिए दिया जाता है जिसमें पुरस्कार स्वरूप क्रमश: प्रथम `. 15000/-, द्वितीय `.7500/- एवं तृतीय `.3300/- की राशि प्रदान की जाती है । |
प्र.52 | हिंदी में कथा/कहानी संग्रह एवं उपन्यास लेखन के लिए “प्रेमचंद” पुरस्कार के लिए कितनी -कितनी राशि प्रदान करने का प्रावधान है ? |
उत्तर | उपर्युक्त योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के रूप में प्रथम पुरस्कार `.15000/-, द्वितीय पुरस्कार `.7000/- एवं तृतीय पुरस्कार `.3300/- की राशि दी जाती है । |
प्र.53 | रेलमंत्री राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार किस वर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए लागू है ? |
उत्तर | सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक व प्रशंसनीय प्रयोग करने वाले कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के अधिकारियों तथा अराजपत्रित वर्ग के कर्मचारियों के लिए लागू है । |
प्र.54 | रेलमंत्री राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है ? |
उत्तर | इसके अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को `.7000/- का नकद पुरस्कार दिया जाता है । |
प्र.55 | रेलमंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत कौन- कौन से पुरस्कार दिये जाते हैं ? |
उत्तर | इस योजना के अंतर्गत ''राजपत्रित वर्ग'' के लिए दो अर्थात प्रथम पुरस्कार `.6000/- एवं द्वितीय पुरस्कार `.4000 तथा अराजपत्रित वर्ग के लिए दो अर्थात प्रथम पुरस्कार `.6000/- एवं द्वितीय पुरस्कार `.4000/- दिये जाते हैं । |
प्र.56 | हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले विभागों के लिए सामूहिक पुरस्कार किस प्रकार दिया जाता है तथा कितने राशि का पुरस्कार निर्धारित है ? |
उत्तर | इस योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के रूप में आचार्य किशोरी दास चल वैजयंती + ` 9,000/-, द्वितीय पुरस्कार के रूप में रेल मंत्री राजभाषा शील्ड + ` 6,000/- तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में रेल मंत्री राजभाषा शील्ड + ` 4,000/- की राशि दिया जाना निर्धारित है । |
प्र.57 | रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? |
उत्तर | इस योजना के अंतर्गत रेल यात्रा वृत्तांत लिखने वाले भारतीय नागरिकों को प्रथम पुरस्कार `.4000/-, द्वितीय पुरस्कार `.3000/- तथा तृतीय पुरस्कार `.2000/- प्रदान किया जाता है । |
प्र.58 | हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए गृह मंत्रालय की ''इंदिरा गांधी'' पुरस्कार योजना के अंतर्गत कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है ? |
उत्तर | इसके अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के रूप में `.60,000/-, द्वितीय पुरस्कार के रूप में `. 45,000/- तृतीय पुरस्कार के रूप में `.30,000/- तथा सांत्वना पुरस्कार के रूप में `.15,000/- दिया जाना निर्धारित है । |
प्र.59 | अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने की क्या योजना है तथा इसके अंतर्गत दिये जाने वाले पुरस्कार कौन-कौन से हैं ? |
उत्तर | अधिकारियों द्वारा वर्ष भर (कैलेंडर वर्ष) में 20 हजार शब्द/10 हजार शब्द डिक्टेशन देने पर `1000 -1000 के दो पुरस्कार देने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत एक पुरस्कार ''क'' एवं'' ख'' क्षेत्र के घोषित निवास वाले अधिकारी को तथा एक पुरस्कार ''ग'' क्षेत्र के घोषित निवास वाले अधिकारी को पुरस्कार देने का प्रावधान है। इसमें ''ग'' क्षेत्र के घोषित निवास वाले अधिकारी को वर्ष भर में 10 हजार शब्द का डिक्टेशन देना होता है । |
(छ) | राजभाषा विविध प्रश्न - |
प्र. 60 | भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) एवं 351 में अष्टम अनुसूची दी गई भारतीय भाषाएं कौन-कौन सी हैं ? |
उत्तर | इस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न भाषाओं को अष्टम सूची में शामिल किया गया है- 1. असमिया 2. उडिय़ा 3. उर्दू 4. कन्नड़ 5. कश्मीरी 6. गुजराती 7. तमिल 8. तेलुगु 9. पंजाबी 10. बंगला 11. मराठी 12. मलयालम 13. संस्कृत 14. सिन्धी 15. हिंदी 16. नेपाली 17. कोंकणी 18. मणिपुरी 19. मैथिली 20. संथाली 21. डोगरी एवं 22. बोडो । |
प्र.61 | जिन रेल कार्यालयों में हिंदी के काम के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, वहां राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा 3(3) के विभिन्न उपबंधों का शतप्रतिशत अनुपालन के संबंध में क्या आदेश है ? वहां अनुवाद कार्य कैसे संपन्न कराया जाता है ? |
उत्तर | ऐसे कार्यालयों में जहां हिंदी के काम के लिए पर्याप्त पद नहीं है, वहां सांविधिक दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया है कि इन दायित्वों के अनुपालन के लिए अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद का कार्य मानदेय देकर कराया जा सकता है । |
प्र.62 | क्षेत्रीय (जोनल) स्तर की ''क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति'' में कौन-कौन से पदाधिकारी शामिल होते हैं ? |
उत्तर | ''क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति'' के पदेन अध्यक्ष महाप्रबंधक होते हैं तथा सचिव के रूप में राजभाषा विभाग के उप मुख्य राजभाषा अधिकारी/ वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी कार्य करते हैं तथा नामित सदस्यों में सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष, निर्माण संगठन के प्रमुख तथा जोन के अधीन विभिन्न मंडलों के अपर मंडल रेल प्रबंधक तथा कारखानों के प्रमुख अधिकारी होते हैं तथा इसके अलावा रेलवे बोर्ड द्वारा नामित 02 प्रेक्षक होते हैं । |
प्र.63 | रेलों पर संचालित हिंदी पुस्तकालय में अंशकालिक हिंदी पुस्तकाध्यक्ष के रूप में पुस्तकालय/ वाचनालय का कार्य देखने वाले कर्मचारी को कितना मानदेय देने का प्रावधान है ? |
उत्तर | प्रतिमाह 500/- रूपये । |
प्र.64 | अंग्रेजी के आशुलिपिक जो हिंदी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद अपने कार्यालय में निर्धारित सीमा में या उससे अधिक हिंदी में कार्य करते हैं उन्हें भुगतान की जाने वाली मानदेय की राशि क्या हैं ? |
उत्तर | 240/- रूपये प्रतिमाह । |
प्र.65 | अंग्रेजी के टंकक जो हिंदी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद अपने कार्यालय में निर्धारित मानक मात्रा में या उससे अधिक हिंदी में कार्य करते हैं उन्हें कितना मानदेय दिया जाता है ? |
उत्तर | 160/- रूपये प्रतिमाह । |
प्र. 66 | रेलों की पत्रिकाओं में प्रकाशित किसी लेख, कहानी, कार्टून, कविता के लिए मानदेय की राशि कितनी निर्धारित की गई है । |
उत्तर | रेलवे बोर्ड के वर्तमान आदेशानुसार रेलों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं में प्रकाशित मौलिक लेखों के लेखकों को निम्नानुसार मानदेय देने का प्रावधान है -
लेख/ कहानी/ नाटक के लिए ---------`. 500/- । कविता/ पुस्तक समीक्षा के लिए -----`. 200/- तथा कार्टून/ चित्र के लिए ---------------`.150/- । |
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